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राहुल गांधी की याचिका पर SC का बड़ा कदम, ED-CBI से मांगा जवाब; 20 अगस्त की सुनवाई टली

राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले के मूल याचिकाकर्ता, CBI, ED और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मामले में CBI और ED से सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई फिलहाल आगे बढ़ गई है।

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से मामले के मूल याचिकाकर्ता की याचिका की वैधता और उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठाए गए। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

ED और CBI को भी नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मूल याचिकाकर्ता के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।

यह मामला उस याचिका से जुड़ा है, जिसके जरिए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में CBI और ED के जरिए सत्यापन कराने का निर्देश दिया था।

अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की आगे सुनवाई संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद होगी।

20 अगस्त की सुनवाई पर भी असर

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मामले की जांच रिपोर्ट को फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमा करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसके साथ ही 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई भी आगे बढ़ गई है।

अब सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि मामले में संबंधित पक्षों की ओर से क्या जवाब दाखिल किए जाते हैं और राहुल गांधी की याचिका पर आगे क्या कानूनी रुख अपनाया जाता है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। सभी पक्षों का जवाब मिलने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट होगी

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