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संसद से टैक्सेशन बिल पास, वित्त मंत्री बोले- UPI ट्रांजैक्शन रहेगा मुफ्त

संसद ने टैक्सेशन से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि आम उपभोक्ताओं के लिए UPI के जरिए भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और डिजिटल पेमेंट पहले की तरह मुफ्त रहेगा।

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संसद ने टैक्सेशन से जुड़े महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दे दी है। बिल पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने डिजिटल भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि आम लोगों के लिए UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त बना रहेगा।

सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब UPI भुगतान पर संभावित शुल्क को लेकर चर्चा होती रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को UPI के इस्तेमाल के लिए किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

UPI भारत में डिजिटल भुगतान का एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबार तक, रोजमर्रा के लेनदेन में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। ऐसे में सरकार का यह रुख डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की नीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

टैक्सेशन बिल को संसद की मंजूरी मिलने के बाद अब इससे जुड़े प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार का जोर टैक्स व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ डिजिटल भुगतान को आसान और उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाए रखने पर है।

क्रक्स: संसद ने टैक्सेशन बिल को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि आम उपभोक्ताओं से UPI भुगतान के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेगा।

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